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'अडल्टरी कानून खत्म तो शादियां होंगी कमजोर'

केंद्र सरकार ने उस याचिका को खारिज करने की मांग की है जिसमें धारा-497 के वैधता को चुनती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इस मुद्दे को पहले लॉ कमिशन देख रही है। केंद्र साथ ही सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि अगर अडल्टरी कानून को खत्म किया जाता है तो शादी जैसी संस्था कमजोर हो जाएगी...

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