सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। ऐसे में अब आपको अपने फोन कनेक्शन या बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनियां आपसे इसकी मांग भी नहीं कर सकती हैं...
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