नए प्रस्तावित नियमों के बारे में शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया। इसके मुताबिक H-1B वीजा पर विदेशी वर्करों की नियुक्ति करने वाली कंपनियों को अब अडवांस में खुद को यूएस सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) पर इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई बदलाव प्रस्तावित हैं।
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