सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आलोक वर्मा को हटाने से पहले सिलेक्ट कमिटी से सहमति लेनी चाहिए थी। जिस तरह सीवीसी ने आलोक वर्मा को हटाया, वह असंवैधानिक है। यह फैसला केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका है। चीफ जस्टिस के छुट्टी पर होने के कारण जस्टिस केएन जोसेफ और जस्टिस एसके कौल की बेंच यहा फैसला सुनाया

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