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दूसरी शादी अवैध पर उससे पैदा बच्चा वैध: SC

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि भले ही दूसरी शादी करना हिंदू मैरेज ऐक्ट के तहत अवैध हो, लेकिन उस रिश्ते से हुई संतान को वैध माना जाएगा और उसे अनुकंपा देने से मना नहीं किया जा सकता।

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